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पैन कार्ड सुधार करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

पैन कार्ड अपडेट/सुधार के लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन करें?

इसके लिए निम्नलिखित तरीके को अपनाएं:

Step 1: आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट के पैन अपडेट / आधार डिटेल्स ’ सेक्शन पर जाएं। आप सीधे इस लिंक- https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर क्लिक करके पेज पर जा सकते हैं।


Step 2: टाइप एप्लीकेशन ’ड्रॉपडाउन से, तीसरे विकल्प का चयन करें- मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार / पैन कार्ड रिप्रिंट (मौजूदा पैन डेटा में कोई परिवर्तन नहीं)’।

Step 3: केटेगरी ड्रॉपडाउन मेन्यू से पैन की केटेगरी को चुनें, उद: अगर पैन आपके नाम से रजिस्टर्ड है तो लिस्ट से इंडिविजुअल यानि व्यक्ति को चुनें.

Step 4: इसके बाद अन्य जानकारी भरें, जैसे नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर. कैप्चा कोड डालें और सबमिट करें. आपका आवेदन रजिस्टर हो जाएगा और टोकन नंबर आपके द्वारा दी गई ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा. प्रकिर्या को आगे बढ़ाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें.

Step 5: इसके बाद आपको फॉर्म वाले पेज पर भेज दिया जाएगा. यहाँ दस्तावेज जमा करने के तीन विकल्प हैं:

  • ई-केवायसी और ई-सिग्नेचर द्वारा डिजिटली जमा करें.
  • एनएसडीएल ई-गवर्नेंस में ई-सिग्नेचर या सी-डीएसी द्वारा स्कैन इमेज जमा करें. (दोनों में ही ई-सिग्नेचर शुल्क 5.90 पैसे होगा)

आपकी पैन और आधार जानकारी भरें; अन्य जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि। इसके बाद अपडेट/सुधार के लिए स्क्रोल करें जहाँ आपको तीन विकल्प मिलेंगें- गलत फोटो, गलत हस्ताक्षर, और माता-पिता की जानकारी। जिस भी जानकारी में सुधार करना चाहते हैं उस पर टिक करें और ‘नेक्स्ट’ पर क्लिक करें.

Step 6: अब आप ‘एड्रेस और कॉन्टेक’ पेज पर आ जाएंगें। अगर आप अपनी आधार जानकारी भरते हैं और आपका पैन और आधार लिंक है तो आपकी पते की जानकारी खुद ही भर जाएगी। आपका अपडेट पैन आधार कार्ड में दिए हुए पते पर भेज दिया जाएगा। अगर आप अपना पता बदलना चाहते हैं तो उसपर टिक करें। आपको पते के प्रमाण के रूप में एक वैध दस्तावेज भी जमा करना होगा। अब नेक्स्ट पर क्लिक करें।

Step 7: इसके बाद आपको पहचान, पते और जन्मतिथि का प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप अपने आधार की कॉपी जमा करते हैं, तो ये तीनों के लिए प्रयाप्त है। आपको इसके अलावा पैन या पैन अलोटमेंट लेटर की कॉपी भी जमा करनी होगी।

Step 8: आपको जमा किये गए दस्तावेज के लिए घोषणापत्र/डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करना होगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करें.

Step 9: इसके बाद आपको दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होंगी जिसके बाद आपको अपने फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा। सभी जानकारी को अच्छे से जांचकर सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको फॉर्म अपडेट/सुधार का शुल्क भरना होगा। अगर आप देश में से ही ये कर रहे हैं तो शुल्क 110 रु. है और अगर देश के बाहर से तो 1020 रु. से।

भुगतान होने पर, रसीद आपको मिल जाएगी। आवेदक को इसका प्रिंट लेकर दस्तावेजों के साथ इसे एनएसडीएल की ई-गवर्नेंस ऑफिस में भेज देना चाहिए। इसमें अपना एक फोटो भी लगादे और हस्ताक्षर भी करें। लिफाफे के ऊपर रसीद नंबर के साथ ‘Application for PAN Change’ लिखें और नीचे दिए गए पते पर मेल कर दें-

एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट,
NSDL ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
5 वीं मंजिल, मन्त्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं 341,
सर्वे न० 997/8, मॉडल कॉलोनी,
दीप बंगला चौक के पास, पुणे – 411 016

पैन कार्ड अपडेट/सुधार के लिए ऑफलाइन आवेदन

कोई व्यक्ति पैन सुधार के लिए ऑफ़लाइन भी आवेदन कर सकता है। आपको पैन सुधार फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इस फॉर्म को भरें और इसे वैध दस्तावेजों की कॉपी के साथ निकटतम एनएसडीएल केंद्र में जमा करें। आपको अधिकार क्षेत्र निर्धारण अधिकारी के साथ एक पत्र भी दाखिल करना होगा। ऑफलाइन फॉर्म में वहीं जानकारी भरनी है ऑनलाइन फॉर्म में भरी जाती है। हालांकि, कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए-

  • इस फॉर्म का उपयोग आपके मौजूदा पैन में सुधार, पैन को फिर से जारी करने और अतिरिक्त पैन कार्ड सरेंडर करने के उद्देश्य से भी किया जाता है। इसलिए, फॉर्म भरने से पहले, ध्यान से टिक करें।
  • एक बार फॉर्म जमा करने के बाद, आपको एक रसीद मिलेगी, जिसे एनएसडीएल कार्यालय को भेजा जाना है। यह पत्र अनुरोध दाखिल करने के 15 दिनों के भीतर कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए।

पैन कार्ड में नाम कैसे बदलें

ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ आपके पैन कार्ड में सही नाम नहीं है। ऐसे मामले हैं जहां लोग शादी के बाद पैन कार्ड में नाम बदलना नहीं जानते हैं। ऐसी स्थितियों में, आप ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी पैन कार्ड में नाम अपडेट/बदल कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया काफी सरल है और इसे मिनटों में पूरा किया जा सकता है। जानें पैन कार्ड में नाम कैसे बदलें:

  • ऑनलाइन आवेदन टीआईएन-एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल द्वारा किया जा सकता है
  • ऑफ़लाइन एप्लिकेशन के मामले में, पैन कार्ड फॉर्म डाउनलोड लिंक यहां दिया गया है
  • सभी जानकारी को सही ढंग से प्रदान करने के लिए पैन कार्ड फॉर्म को सही से भरा जाना चाहिए
  • तस्वीर को चिपका दिया जाना चाहिए और सबमिट करने से पहले फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा
  • ऑफ़लाइन आवेदन के मामले में, एनएसडीएल के नाम से एक डिमांड ड्राफ्ट एनेसडीएल के रजिस्टर पते पर आवेदन पत्र के साथ भेजना होगा
  • ऑनलाइन आवेदन के मामले में, भुगतान डेबिट / क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का उपयोग करके ऑनलाइन किया जा सकता है
  • 15-अंकों का रसीद नंबर उत्पन्न होगा जिसका उपयोग पैन कार्ड की स्थिति/स्टेटस जानने के लिए किया जा सकता है
  • एक बार सफलतापूर्वक सबमिट किए जाने के बाद, अपडेट किया गया पैन कार्ड आवेदक को आवेदन के 45 दिनों के भीतर भेज दिया जाता है

पैन कार्ड में नाम बदलने के कारण

लोग पैन कार्ड में अपना नाम कई कारणों से बदलते हैं। कुछ कारण इस प्रकार हैं:

  • पैन कार्ड में नाम गलत तरीके से लिखा गया
  • शादी के बाद उपनाम बदला
  • नाम कानूनी रूप से बदल गया

पैन कार्ड में नाम बदलने के लिए ज़रूरी दस्तावेज

पैन कार्ड में नाम बदलने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की ज़रुरत होती है:

  • आधार कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • वोटर आई.डी.
  • समाचार पत्र विज्ञापन में छपा बदला हुआ नाम
  • पासपोर्ट
  • शादी के बाद उपनाम बदलने के मामले में पति का पासपोर्ट

नोट: ऊपर दिए गए दस्तावेजों के लिए पूरी लिस्ट देखें।

पैन कार्ड आवेदन फॉर्म में पता कैसे बदलें

पैन कार्ड में कार्ड धारक का पता नहीं होता है। पैन कार्ड की हार्ड कॉपी डाक से भेजने के लिए आवेदन फॉर्म में पते लिखा होता है। आवेदन पत्र 49 ए ऑफ़लाइन भरकर आप पते को अपडेट कर सकते हैं।

आधार ओटीपी का उपयोग ऑनलाइन भरे गए और प्रमाणित किए गए फॉर्मों के लिए किया जाता है, लेकिन पता नहीं बदला जा सकता है। आधार डेटाबेस में दिया गया पता डिफ़ॉल्ट रूप से आपके पते के रूप में लिया जाता है। यदि आप इस पते को बदलना चाहते हैं, तो आपको पहले अपने पते के साथ अपडेट आधार कार्ड प्राप्त करना होगा और फिर पैन कार्ड फॉर्म 49 ए भरना होगा।

ज़रूरी दस्तावेज

मौजूदा पैन जानकारी में सुधार/अपडेट करने के लिए कई दस्तावेजों की आवश्कता है जिन्हें आवेदन पत्र के साथ एनएसडीएल को देना चाहिए। इसके बाद फॉर्म और दस्तावेज़ नजदीकी पैन कार्ड केंद्रों में जमा किए जाते हैं। आइए हम उन दस्तावेज़ों पर एक नज़र डालें जो पहचान, पते, जन्म तिथि और मौजूदा पैन के प्रमाण के रूप में स्वीकार किये जाते हैं –

  1. व्यक्ति और एचयूएफ के लिए
पहचान का प्रमाणपते का प्रमाणजन्मतिथि का प्रमाणपैन का प्रमाण
1- यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड

2- निर्वाचक का फोटो पहचान पत्र

3- ड्राइविंग लाइसेंस

4- पासपोर्ट

5- आवेदक का फोटो वाला राशन कार्ड

6- हथियार का लाइसेंस

7- केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र

8- आवेदक की फोटो वाला पेंशनर कार्ड

9- केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना कार्ड या भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना फोटो कार्ड

1- यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड

2- निर्वाचक का फोटो पहचान पत्र

3- ड्राइविंग लाइसेंस

4- पासपोर्ट

5- जीवनसाथी का पासपोर्ट

6- पोस्ट ऑफिस पासबुक जिसमें आवेदक का पता हो

7- नवीनतम संपत्ति कर निर्धारण आदेश

8- सरकार द्वारा जारी किया गया अधिवास प्रमाण पत्र

9- केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी आवास का आबंटन पत्र जो तीन वर्ष से अधिक पुराना न हो

10- संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज

1- UIDAI द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड

2- इलेक्शन का फोटो पहचान पत्र

3- ड्राइविंग लाइसेंस

4- पासपोर्ट

5- मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या मान्यता प्राप्त बोर्ड की मार्क शीट

6- जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार या भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत नगरपालिका प्राधिकरण या किसी भी कार्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, नागरिकता के खंड 2 की उपधारा (1) के खंड (डी) में परिभाषित है। अधिनियम, 1955 (1955 का 57)

7- केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/सरकारी उद्योग या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/सरकारी उद्योग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र

8- सरकार द्वारा जारी किया गया अधिवास/डोमिसाईल प्रमाण पत्र

9- केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना फोटो कार्ड; या

पेंशन भुगतान आदेश

10- रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज द्वारा जारी किया गया मैरिज सर्टिफिकेट

11- शपथ-पत्र में जन्म की तारीख बताते हुए एक मजिस्ट्रेट के सामने शपथ ली गई

1- पैन कार्ड

2- पैन आवंटन पत्र

नोट: पैन जारी करने के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार्य नहीं है। यदि प्रमाण प्रदान नहीं किया जाता है तो आवेदन को अच्छे प्रयास के आधार ’पर स्वीकार किया जाएगा।

इनमें से किसी भी दस्तावेज की कॉपी पैन करेक्शन फॉर्म के साथ जमा की जानी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं है, तो निम्नलिखित भी काम कर सकते हैं –

  • मूल रूप से संसद सदस्य या विधान सभा के सदस्य या नगर पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ एक प्रमाण पत्र, पहचान या पते के प्रमाण के रूप में भी काम करेगा
  • बैंक से से लेटर हैड पर सर्टिफिकेट जिसपर आवेदक का विधिवत रूप से सत्यापित फोटोग्राफ और बैंक अकाउंट नंबर हो। (जारीकर्ता अधिकारी के नाम और स्टाम्प के साथ)
  • मूल (निर्धारित फॉर्मेट में) में संस्थान/कंपनी का प्रमाण पत्र

 2.भारतीय कंपनियों / भारत में बनी संस्थाओं / भारत में यूनीकॉर्पोरेटेड संस्थाओं के लिए –

कंपनीकंपनी रजिस्ट्रार से रजिस्टर सर्टिफिकेट
पार्टनरशिप फर्म

 

रजिस्ट्रार फर्म से रजिस्टर सर्टिफिकेट
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिपएलएलपी रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
ट्रस्टचैरिटी कमिश्नर द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन नंबर का सर्टिफिकेट या ट्रस्ट दस्तावेज
व्यक्तियों का संगठन, व्यक्तियों का निकाय,

स्थानीय प्राधिकरण, या न्यायिक व्यक्ति

 

चैरिटी कमिश्नर या सहकारी समिति के रजिस्ट्रार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन नंबर का सर्टिफिकेट या ऐसे किसी व्यक्ति की पहचान और पता स्थापित करने वाले किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग से उत्पन्न कोई अन्य दस्तावेज

3. पहचान प्रमाण पत्र- व्यक्ति और एचयूएफ (गैर-भारतीय नागरिक) के लिए

  • पासपोर्ट
  • ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी किया गया
  • भारत सरकार द्वारा जारी किए गए भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड
  • अन्य राष्ट्रीय या नागरिकता पहचान नंबर या करदाता पहचान नंबर विधिवत रूप से ‘अपॉस्टिल’ (उन देशों के संबंध में जो 1961 के हेग एपोस्टील कन्वेंशन के लिए हस्ताक्षरकर्ता हैं) या भारतीय दूतावास या उच्चायोग या उस देश में वाणिज्य दूतावास द्वारा सत्यापित हैं जहां आवेदक है भारत में रजिस्टर बैंकों की विदेशी शाखाओं के स्थित या अधिकृत अधिकारी द्वारा

पता प्रमाण

  • पासपोर्ट
  • भारत सरकार द्वारा जारी किए गए भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड
  • ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी किया गया
  • निवासय देश की बैंक अकाउंट जानकारी
  • भारत में अनिवासी बाहरी (एनआरई) बैंक अकाउंट जानकारी
  • भारत में निवास का प्रमाण पत्र या राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी आवासीय परमिट
  • भारतीय पते को दर्शाने वाले विदेशी रजिस्टर कार्यालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र
  • संस्थान/कंपनी द्वारा जारी किए गए भारतीय पते के भारतीय कंपनी और प्रमाण पत्र (मूल) में से नियुक्ति पत्र या अनुबंध की वीज़ा
  • अन्य राष्ट्रीय या नागरिकता पहचान संख्या या करदाता पहचान विधिवत रूप से ‘अपॉस्टिल’ (उन देशों के संबंध में जो 1961 के हेग एपोस्टील कन्वेंशन के लिए हस्ताक्षरकर्ता हैं) या भारतीय दूतावास या उच्चायोग या उस देश में वाणिज्य दूतावास द्वारा सत्यापित हैं जहां आवेदक है भारत में रजिस्टर बैंकों की विदेशी शाखाओं या अधिकृत अधिकारी द्वारा

4. पहचान और पते का प्रमाण पत्र: उन कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए जिनका भारत में कोई ऑफिस नहीं है

  • उस देश में जारी किए गए रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र जहां आवेदक स्थित है, विधिवत रूप से ‘अपॉस्टिल’ (उन देशों के संबंध में जिन्होंने 1961 के हेग एपोस्टील कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया है) या भारतीय दूतावास या उच्चायोग या देश में स्थित हैं। जहां आवेदक भारत में रजिस्टर्ड अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत या अधिकृत अधिकारी हैं (निर्धारित फ़ॉरमेट में)
  • भारत में जारी किया गया रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र या भारतीय अधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए दी गई स्वीकृति

पैन में अपडेट/सुधार के लिए शुल्क

पैन में सुधार के लिए, एक आवेदक को शुल्क का भुगतान करना होगा। नए पैन आवेदन और पैन अपडेट / सुधार के लिए शुल्क की राशि समान है। शुल्क हैं –

  • अगर भारत में से ही आवेदन किया गया तो 110 रु.
  • 1,020 रुपये, यदि भारत के बाहर से आवेदन किया 

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