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लॉक डाउन के दौरान ई पास ले लिए करे ऑनलाइन आवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार ने UP COVID-19 Lockdown E-Pass के लिए ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र 2020 आमंत्रित किया है | लोग अब आधिकारिक वेबसाइट http://164.100.68.164/upepass2/ पर कोरोनावायरस कर्फ्यू ई-पास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | ऐसे सभी लोग जो आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और साथ ही नागरिक 14 अप्रैल 2020 से पहले Lockdown E-Pass के लिए आवेदन कर सकते हैं और यहां तक ​​कि अपने आवेदन की स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं |
उत्तर प्रदेश में कोरोनावायरस लॉकडाउन के लिए intra-district पास SDM द्वारा जारी किया जाएगा, जबकि inetr-district पास ADM द्वारा जारी किया जाएगा | NGO, सरकारी कर्मचारी, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों के लिए उत्पन्न कर्फ्यू ई-पास श्रमिक, संपूर्ण लॉकडाउन अवधि तक मान्य होंगी | हालांकि, नागरिकों के लिए, intra-district पास केवल 1 दिन के लिए वैध रहेगा, जबकि inetr-district पास 2 दिनों के लिए वैध रहेगा |

जो कोई भी इस E-Pass का दुरुपयोग करता पाया जाएगा, वह IPC के संबंधित कानूनों के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सजा के लिए उत्तरदायी होगा |
उत्तरप्रदेश COVID-19 Lockdown E-Pass के लिए आवेदन प्रक्रिया:-
सर्वप्रथम आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट http://164.100.68.164/upepass2/ पर जाना होगा |
इसके पश्चात e-Pass Management System page के Main menu में मौजूद “Apply ePass” लिंक पर क्लिक करें | फिर आवेदक अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके उत्तर प्रदेश लॉकडाउन पास ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं | इसके पश्चात, UP लॉकडाउन ई-पास ऑनलाइन आवेदन फॉर्म दिखाई देगा |
लोग अपना व्यक्तिगत विवरण, पता, सेवा प्रकार, विवरण, यात्रा का स्थान, से लेकर हाल की तस्वीर, आईडी प्रूफ तक अपलोड और अपलोड कर सकते हैं |

उत्तरप्रदेश कोरोनावायरस लॉकडाउन ई-पास आवेदन स्थिति जांचें:-

सर्वप्रथम आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट http://164.100.68.164/upepass2/ पर जाना होगा |
इसके पश्चात e-Pass Management System page के Main menu में मौजूद “Track Your Application” लिंक पर क्लिक करें |

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